आज समाहरणालय सभागार कक्ष में जिला निर्वाचन पदाधिकारी, श्री नमन प्रियेश लकड़ा की अध्यक्षता में मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2023 के तहत कैंपस एंबेसडर का जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन ...
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● फोटोयुक्त मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2023 के तहत शहरी क्षेत्रों में एवं युवाओं में चुनावी भागीदारी के उदासीनता को समाप्त करने के लिए कैंपस एंबेसडर का जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित...
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● जिला निर्वाचन पदाधिकारी, श्री नमन प्रियेश लकड़ा द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम में उपस्थित सभी संबंधित अधिकारियों एवं कर्मियों को मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2023 के सफल क्रियान्वयन को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया...
गिरिडीह, 09 नवंबर 2022:- आज समाहरणालय सभागार कक्ष में जिला निर्वाचन पदाधिकारी, श्री नमन प्रियेश लकड़ा की अध्यक्षता में मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2023 के तहत कैंपस एंबेसडर का जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जहां जिला निर्वाचन पदाधिकारी, श्री नमन प्रियेश लकड़ा द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम में उपस्थित सभी संबंधित अधिकारियों एवं कर्मियों को मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2023 के सफल क्रियान्वयन को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में एवं युवाओं में चुनावी भागीदारी के उदासीनता को समाप्त करना हैं।
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● कैम्पस एम्बेसेडर का कर्तव्य:-
1. अपने शिक्षण संस्थान के वैसे छात्र, शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मी या उनके परिवार के सदस्यों की पहचान करना जिनका नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं है अथवा जिनके पास फोटो मतदाता पहचान पत्र उपलब्ध नहीं है या जिनके इपिक में किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो।
2. कॅम्पस एम्बेसेडर के द्वारा मतदाता सूची में नाम दर्ज करने से छूटे हुए या गलत फोटो पहचान पत्र वाले उपरोक्त चिन्हित छात्रों/अन्य को संबंधित प्रपत्र ऑनलाईन आवेदन भरने की जानकारी दी जायेगी एवं संबंधित व्यक्ति को ऑनलाईन प्रपत्र भरने हेतु प्रेरित किया जाना।
3. जिला निर्वाचन कार्यालय के सहयोग से विशेष अभियान दिवसों का महाविद्यालयों में आयोजन करवाना।
4. अपने शिक्षण संस्थान में मतदाताओं के बीच चुनावी प्रक्रिया यथा पंजीयन, अशुद्धियों के सुधार किया जाना, मतदाता सूची में पूर्व से पंजीकृत नामों का एक स्थान से दूसरे स्थान में स्थानान्तरित करने एवं नैतिक मतदान के बारे में जानकारी दिया जाना।
5. महाविद्यालयों/विद्यालय परिसर में ऑनलाईन/ऑफलाईन विभिन्न co-curricular कार्यक्रम यथा वाद-विवाद प्रतियोगिता, निबंधन प्रतियोगिता, स्लोगन इत्यादि के माध्यम से शिक्षण संस्थान के छात्र-छात्राओं को जागरूक करना।
6. महाविद्यालयों में स्वीप कार्यक्रम के संचालन हेतु कोर कमिटी का गठन किया जाना।
7. मतदाता सूची में छात्रों के नाम पंजीकृत करने हेतु NCC, NSS कैडेट के साथ समन्वय स्थापित करना।
8. छात्र समूहों के बीच मतदाता जागरूकता संबंधी कार्यशाला आयोजित कराना।
9. ELC के नोडल पदाधिकारी मार्गदर्शन में महाविद्यालयों में राष्ट्रीय मतदाता दिवस का आयोजन करना।
10. परिवार के सदस्यों/पड़ोसियों के लिए मतदाता जागरूकता के प्रेरक के रूप में कार्य करना।
11. आधार अधिप्रमाणन की जानकारी सभी छात्र-छात्राओं को उपलब्ध कराना।
12. आयोग के विभिन्न वेबसाईट/मोबाईल एप जो निम्न है की जानकारी सभी छात्र-छात्राओं को उपलब्ध कराना ।
(a) https://nvsp.in/
(b) Voter Helpliline Mobile app (Android / iOS)
(c) https://voterportal.eci.gov.in
13. District contact centre (1950) की जानकारी देना।
14. दावा/आपत्ति प्रपत्र का जानकारी।
प्रपत्र 6 "मतदाता सूची में नया नाम सम्मिलित करने हेतु आवेदन पत्र " प्रपत्र-7 " विद्यमान निर्वाचक नामावली में नाम को सम्मिलित करने / हटाने के प्रस्ताव के लिए आक्षेप हेतु मतदाता आवेदन प्ररूप"
प्रपत्र-8 विद्यमान निर्वाचक नामावली/ईपीआईसी प्रतिस्थापन/दिव्यांगजन चिन्हांकित करने संबंधी प्रविष्टियों को सुधार/निवास स्थानान्तरण हेतु मतदाता आवेदन प्ररूप"
● मतदाता सूची में पंजीकरण कैसे करें:- 1. मतदाता बनने के लिए योग्यता 1 जनवरी या 1 अप्रैल या 1 जुलाई या 1 अक्टुबर को 18 साल पूरा होना चाहिए, साथ ही चुनावी क्षेत्र का आम निवासी होना चाहिए ।
2. फॉर्म 6- मतदाता के रूप में पंजीकृत होने के लिए, www.nvsp.in पर जाकर या Voter Helpline App डाउनलोड कर फॉर्म 6 भरें। फॉर्म 6 को मतदाता पंजीकरण अधिकारी (ई.आर.ओ) या बूथ लेवल अधिकारी (बी.एल.ओ) के पास से भी लिया जा सकता है।
3. फॉर्म 6 के साथ जमा करने के लिए आवश्यक दस्तावेज - एक पासपोर्ट आकार का फोटो, आयु और निवास प्रमाण पत्र संलग्न होने चाहिए।
4. बी.एल.ओ. जांच के लिए आपके द्वारा दिए निवास पर पहुचेंगे। इस जांच के बाद मतदाता फोटो पहचान पत्र या वोटर पहचान पत्र जारी किया जाता है और Speed Post के माध्यम से मतदाता के घर पर भेजा जाता है।
5. फॉर्म 6 ए- फॉर्म 6 ए का उपयोग प्रवासी मतदाताओं के पंजीकरण के लिए किया जाता है। प्रत्येक प्रवासी मतदाता, जो अन्यथा पंजीकरण के लिए आयोग्य नहीं है, फार्म 6 ए में अपना आवेदन संबंधित निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी को सीधे दे सकते हैं अथवा उन्हें डाक के द्वारा भी भेज सकते हैं।
6. फॉर्म 6 बी - फॉर्म 6 बी का उपयोग मतदाता सूची में मौजूद मतदाताओं की आधार संख्या संग्रहित कर मतदाता सूची की प्रविष्टियों को अधिप्रमाणित करने के लिए किया जाता है।
7. मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए फॉर्म 7 का उपयोग किया जाएगा। यदि कोई निर्वाचक कहीं दूसरी जगह चला गया है या उसकी मृत्यु हो चुकी है, तो फॉर्म 7 को भरा जा सकता है। इसका प्रयोग किसी व्यक्ति के योग्य नहीं होने की स्थिति में भी उसका नाम मतदाता सूची में सम्मिलित करने को लेकर आपत्ति दर्ज करने में भी किया जा सकता है।
8. फॉर्म 8- फॉर्म 8 का उपयोग निर्वाचन क्षेत्र के अंदर या निर्वाचन क्षेत्र के बाहर निवास स्थान बदलने, मौजूदा मतदाता सूची में प्रविष्टियों में सुधार, बिना सुधार के इपिक (EPIC) को दुबारा जारी करने और दिव्यांगता अंकित करने के लिए किया जाता है।
9. किसी भी व्यक्ति को एक से ज्यादा निर्वाचन क्षेत्र अथवा मतदान केंद्र पर मतदाता सूची में पंजीकृत नहीं होना चाहिए।
10. फॉर्म 6, फॉर्म 6ए, 6बी, 7 और 8 Online या Offline या Voter Helpline App के माध्यम से समर्पित किया जा सकता है। भारत निर्वाचन आयोग का हेल्पलाईन 1950 है।
वीएएफ क्या है:- मतदाता जागरूकता फोरम (वीएएफ) मतदाता सूची में पंजीकरण एवं मतदान की वास्तविक गतिविधियों द्वारा निर्वाचन प्रक्रिया से संबंधित सभी मूलभूत प्रक्रियाओं, विचारों एवं जागरूक चर्चाओं को साझा करने का एक अनौपचारिक मंच है। ECI का लक्ष्य वीएएफ के माध्यम से सभी कारपोरेट, सरकारी एवं गैर-सरकारी संगठनों में मतदाता जागरूकता / शिक्षा को बढ़ावा देना है।
वीएएफ के सदस्य कौन बन सकते है?
वीएएफ के सदस्य स्वैच्छिक तौर पर संबंधित कार्यालय के सभी कर्मी बन सकते हैं।
वीएएफ में हम क्या करेगें ?
वीएएफ के सदस्य को ऐसी निर्वाचन प्रक्रिया से संबंधित गतिविधियों में संलग्न किया जाएगा जो सभी सदस्यों को निर्वाचन प्रणाली के विशिष्ट ज्ञान से जोड़ते हुए एक सशक्त मतदाता के तौर पर विकसित करने में सहायक हो।
वीएएफ की संरचना क्या है ?
1. प्रत्येक संगठन अथवा कार्यालय का प्रमुख वीएएफ की अध्यक्षता करेगा।
2. अध्यक्ष एक किसी भी वरिष्ठ अधिकारी को नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त करेगा इसमें उस अधिकारी को प्राथमिकता दी जाएगी जिन्हें निर्वाचन कार्यों का पूर्व अनुभव हो।
नोडल अधिकारी की क्या भूमिका है?
नोडल अधिकारी वीएएफ के संयोजक के रूप में कार्य करेगा और भारत निर्वाचन आयोग / मुख्य निवार्चन अधिकारी अथवा जिला निर्वाचन अधिकारी का कार्यालय के साथ वीएएफ के संसाधनों के लिए समन्वय स्थापित करेगा। भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के नोडल अधिकारी भारत निर्वाचन आयोग के कार्यालय के साथ समन्वय करेंगे एवं उन्हें वीएएफ संबंधित संसाधनों को ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाएगा।
वीएएफ की गतिविधियों को कौन आयोजित करेगा ?
वीएएफ की गतिविधियों को कार्यकारी समिति द्वारा समन्वित किया जाएगा। कार्यकारी समिति का चयन वीएएफ के सदस्यों द्वारा किया जायेगा। किसी संगठन में मनोरंजन क्लब, स्पोर्ट्स क्लब इत्यादि जैसे मौजूदा क्लब और इसी तरह के अन्य निकाय में भी वीएएफ की कार्यकारी समिति के रूप में कार्य कर सकते हैं।
वीएएफ का विकास एवं महत्व:- लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाने हेतु निर्वाचन प्रक्रिया में मतदाताओं की जागरूकता एवं नैतिक सहभागिता को विकसित करना महत्वपूर्ण पहलू है। भारत निर्वाचन आयोग निर्वाचन प्रक्रिया में मतदाताओं की गुणवत्ता पूर्ण सहभागिता को सुनिश्चित करने के लिए अपने फ्लैगशिप कार्यक्रम "सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा एवं निर्वाचन सहभागिता (स्वीप)" के तहत विभिन्न गतिविधियों को संचालित करता है। भारत निर्वाचन आयोग मतदाता शिक्षा को विद्यालयों महाविद्यालयों और समुदायों में मुख्य धारा में लाने के लिए निर्वाचक साक्षरता क्लब जैसी अपनी महत्वाकांक्षी योजनाओं पर कार्य कर रहा है। इसका लक्ष्य सभी आयु वर्ग के भारतीय नागरिकों में मतदाता शिक्षा को प्रसारित करना है। ईएलसी ने ही संगठनों के भीतर वोटर जागरूकता फ़ोरम (वीएएफ) का नाम ग्रहण किया है और इसका उद्देश्य एक संगठन के भीतर सभी कर्मचारियों को मतदाता शिक्षा प्रदान करना है।
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