इसी कड़ी में आज दिनांक 08 नवंबर, 2022 को जिले के सभी प्रखंडों के लिए गठित टीमों के द्वारा आम जनों को विधिक सहायता योजना के बारे में तथा भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकारों एवं मौलिक कर्तव्यों के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी प्रदान कर जागरुक किया गया।
इस संबंध में जानकारी प्रदान करते हुए सचिव महोदय, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, गिरिडीह श्री सौरव कुमार गौतम ने कहा कि माननीय नालसा, नई दिल्ली एवं माननीय झालसा, रांची के निर्देश पर यह कार्यक्रम लगातार 1 नवंबर से 13 नवंबर तक गिरिडीह जिले के सभी प्रखंडों के सभी क्षेत्रों में डोर टू डोर किया जा रहा है। इसके लिए माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष महोदया, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, गिरिडीह के द्वारा प्रखंडवार टीम का गठन किया गया है जिसमें न्यायिक पदाधिकारी, संबंधित प्रखंडों के प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी पैनल अधिवक्ता, पारा लीगल वॉलिंटियर्स एवं एनजीओ के साथ विधिक सेवाओं से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों एवं भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार मूल कर्तव्यों के बारे में आम जनों को जागरूक करेंगे। इस दौरान आम जनों के द्वारा विधिक सेवाओं एवं अन्य सरकारी योजनाओं से संबंधित आवेदन यदि प्राप्त होता है तो उसका त्वरित निष्पादन भी किया जाएगा।
इस कार्यक्रम के दौरान जेल में बंद विचाराधीन कैदियों एवं सजावार कैदियों के मामलों पर भी विचार किया जाएगा एवं यदि उन्होंने निर्धारित अवधि तक कारा में अपना समय व्यतीत कर लिया है तो उन्हें जमानत पर छोड़ने पर विचार भी किया जाएगा।
उन्होंने आम जनों, बुद्धिजीवियों, समाजसेवियों, पत्रकार बंधुओं से अनुरोध किया कि इस कार्यक्रम के बारे में अपने अपने क्षेत्रों में आम लोगों के बीच प्रचार प्रसार करें, ताकि आम लोग इन कार्यक्रमों का लाभ उठाकर निःशुल्क, त्वरित एवं सुलभ न्याय प्राप्त कर सके।
आज 13 प्रखंडों के 33 गांवों में प्रखंड स्तरीय टीमों के द्वारा कूल 1015 लोगों को जागरूक किया गया।
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